Bihar Bhulekh Portal — राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार से जुड़ी जानकारी हेतु एक स्वतंत्र सूचना पोर्टल

Bihar Bhumi 2026 — Bhulekh Land Record खाता, खेसरा, पंजी-II, Bhu Naksha, दाखिल-खारिज (Mutation)

बिहार के नागरिकों के लिए भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी हर सेवा — खाता-खेसरा, जमाबंदी, नक्शा, मुटेशन और भू-लगान — अब एक ही जगह, आसान भाषा में।

Bihar Bhulekh Portal सेवाएँ

अपना खाता (जमाबंदी) ऑनलाइन कैसे देखें

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएँ।
  2. होमपेज पर “Jamabandi Register” या “अपना खाता देखें” विकल्प चुनें।
  3. क्रम से अपना जिला, अनुमंडल, अंचल और मौजा (गांव) चुनें।
  4. खोज के लिए इनमें से कोई एक विकल्प चुनें — खाता संख्या, खेसरा संख्या, या रैयत (जमीन मालिक) के नाम से।
  5. जानकारी भरकर “Search” बटन दबाएँ।
  6. आपकी जमीन का अधिकार अभिलेख (RoR) स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें मालिक का नाम, रकबा और खाता-खेसरा विवरण दिखेगा।
टिप: अगर एक ही खेसरा नंबर के कई परिणाम आएं, तो रैयत के नाम की स्पेलिंग सरकारी रिकॉर्ड जैसी ही रखें, वरना खोज खाली आ सकती है।

भू-नक्शा (Bhu Naksha) ऑनलाइन कैसे देखें

  1. bhunaksha.bihar.gov.in वेबसाइट खोलें।
  2. “View Map” विकल्प चुनें।
  3. District, Sub Division, Circle, Mauza, Survey Type (RS/CS), Map Instance और Sheet Number क्रम से चुनें।
  4. नक्शा खुलने पर अपना प्लॉट क्लिक करके चुनें।
  5. खेसरा नंबर, रकबा और चौहदी (boundary) की जानकारी दाईं तरफ दिखेगी।
  6. जरूरत पड़ने पर “LPM Report” से नक्शा PDF में डाउनलोड करें।
ध्यान दें: RS सर्वे और CS सर्वे के खेसरा नंबर अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए सही सर्वे टाइप चुनना जरूरी है।

जमाबंदी पंजी-II ऑनलाइन कैसे देखें

  1. biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर “जमाबंदी पंजी देखें” चुनें।
  2. जिला, अंचल और मौजा भरकर “Proceed” दबाएँ।
  3. खोज का तरीका चुनें — रैयत नाम, खाता नंबर, खेसरा/प्लॉट नंबर, जमाबंदी संख्या, या समस्त पंजी-II।
  4. Search करने पर पूरा पंजी-II विवरण खुल जाएगा — मालिक का नाम, खाता-खेसरा और भूमि की स्थिति सहित।
यह डॉक्यूमेंट बैंक लोन, जमीन खरीद-बिक्री और कानूनी विवाद में एक अहम प्रमाण की तरह काम आता है, इसलिए इसकी कॉपी संभालकर रखनी चाहिए।

दाखिल-खारिज (Mutation) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

जमीन खरीदने, बेचने, विरासत में मिलने या दान में मिलने के बाद मालिक का नाम बदलवाने की प्रक्रिया को दाखिल-खारिज (Mutation) कहते हैं।

  1. biharbhumi.bihar.gov.in पर “ऑनलाइन दाखिल-खारिज” चुनें।
  2. “नागरिक” विकल्प चुनकर मोबाइल नंबर और कैप्चा से लॉगिन करें, या पहली बार आने पर “पंजीकरण” करें।
  3. पंजीकरण में नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल और पता भरें।
  4. लॉगिन के बाद मौजा, खाता-खेसरा, जमीन का प्रकार (खरीद/विरासत/दान) आदि भरकर आवश्यक दस्तावेज (बैनामा, वंशावली आदि) अपलोड करें।
  5. फॉर्म को अच्छी तरह जांचकर फाइनल सबमिट करें और acknowledgement (केस नंबर) सुरक्षित रखें।
जरूरी दस्तावेज़ आमतौर पर: रजिस्टर्ड बैनामा/विरासत प्रमाण, पहचान पत्र, जमीन की रसीद, और वंशावली (विरासत के मामले में)।

म्यूटेशन आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें

  1. parimarjan.bihar.gov.in पर “Mutation Status” पेज खोलें।
  2. जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष चुनें।
  3. केस नंबर, डीड नंबर, मौजा या प्लॉट नंबर में से किसी एक से खोजें।
  4. सुरक्षा कोड भरकर Search दबाएँ — आवेदन की वर्तमान स्थिति (लंबित/स्वीकृत/अस्वीकृत) दिख जाएगी।
अगर आवेदन “Rejected” दिखे, तो अंचल कार्यालय जाकर कारण जानें — अक्सर दस्तावेज़ की कमी या नाम/खेसरा मिसमैच होता है।

LPC (Land Possession Certificate) आवेदन और स्थिति

LPC एक प्रमाण पत्र है जो जमीन के वर्तमान कब्जे और स्वामित्व को प्रमाणित करता है, जो बैंक लोन और सरकारी योजनाओं में काम आता है।

  1. biharbhumi.bihar.gov.in पर लॉगिन करके LPC आवेदन फॉर्म भरें।
  2. खाता-खेसरा और जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें।
  3. आवेदन जमा होने के बाद परिमार्जन पोर्टल पर उसी केस नंबर से स्थिति ट्रैक करें।

भू-लगान (Land Revenue) ऑनलाइन भुगतान कैसे करें

  1. bhulagan.bihar.gov.in पर जाएँ।
  2. जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनें।
  3. रैयत नाम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर या जमाबंदी नंबर से खोजें।
  4. सुरक्षा कोड भरकर खोजें, बकाया लगान की राशि देखें।
  5. “ऑनलाइन भुगतान” चुनकर UPI/कार्ड/नेट बैंकिंग से भुगतान करें।
  6. भुगतान के बाद रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

परिमार्जन (Parimarjan) से जमाबंदी में सुधार

अगर जमाबंदी में रैयत का नाम, खेसरा, रकबा या पता गलत दर्ज है, तो परिमार्जन (या परिमार्जन प्लस) पोर्टल के जरिए सुधार का आवेदन दिया जा सकता है।

  1. parimarjan.bihar.gov.in पर लॉगिन/रजिस्टर करें।
  2. सही करने योग्य जमाबंदी को खोजकर सुधार आवेदन भरें।
  3. सुधार का प्रमाण (जैसे सही दस्तावेज़ की कॉपी) अपलोड करें।
  4. आवेदन सबमिट कर उसी पोर्टल से स्थिति ट्रैक करते रहें।

जमीन खरीदने से पहले जरूर चेक करें ये बातें

  1. जमाबंदी पंजी-II में मालिक का नाम वास्तविक विक्रेता से मिलान करें।
  2. भू-नक्शा से प्लॉट की सीमा और रकबा जांचें।
  3. भू-लगान बकाया तो नहीं है, यह चेक करें।
  4. जमीन पर कोई विवाद, बंटवारा या केस पेंडिंग तो नहीं, अंचल कार्यालय से पुष्टि करें।
  5. पिछले दाखिल-खारिज का रिकॉर्ड जरूर देखें।

BIHAR BHUMI 2026 से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQ)

1. Bihar Bhumi क्या है?

यह बिहार सरकार का आधिकारिक ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड पोर्टल है, जहाँ खाता, खेसरा, पंजी-II और स्वामित्व से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है।

2. खाता और जमाबंदी में क्या फर्क है?

खाता जमीन की पहचान संख्या है, जबकि जमाबंदी पंजी-II में रैयत का नाम, खेसरा, रकबा और स्वामित्व का पूरा विस्तृत रिकॉर्ड होता है।

3. दाखिल-खारिज कितने दिन में होता है?

आमतौर पर सही दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करने पर यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों में पूरी हो जाती है, पर यह अंचल कार्यालय के कार्यभार पर निर्भर करता है।

4. भू-नक्शा में RS और CS सर्वे में क्या अंतर है?

RS (Revisional Survey) और CS (Cadastral Survey) अलग-अलग समय पर हुए भूमि सर्वेक्षण हैं; दोनों के खेसरा नंबर अलग हो सकते हैं, इसलिए नक्शा देखते समय सही सर्वे टाइप चुनना जरूरी है।

5. अगर जमाबंदी में गलती हो तो क्या करें?

परिमार्जन पोर्टल पर सुधार का आवेदन दें, या संबंधित अंचल कार्यालय से संपर्क करें।

6. भू-लगान न चुकाने पर क्या होता है?

समय पर भू-लगान न भरने पर जमीन से जुड़े कागजी काम (जैसे LPC, mutation) में दिक्कत आ सकती है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार
📞 हेल्पलाइन नंबर: 18003456215
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ
https://biharbhumi.bihar.gov.in

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